महिला मोर्चा पर आपत्तिजनक कॉमेंट करने पर पुलिस ने किया गिरफतार

देहरादून। सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक और अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में दून पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को 24 घंटे के भीतर हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जिला कारागार सुद्धोवाला भेज दिया गया।

मामला कोतवाली डालनवाला क्षेत्र का है। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री नेहा ने 18 जुलाई को पुलिस को शिकायत देकर आरोप लगाया था कि फेसबुक पर “पहाड़ी प्रेमी राजेन्द्र उत्तराखण्डी” नाम से संचालित अकाउंट के माध्यम से महिलाओं के प्रति अश्लील, अभद्र और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। शिकायत में कहा गया कि इस तरह की टिप्पणियों से महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंची और समाज में तनाव एवं वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी देहरादून ने कोतवाली डालनवाला पुलिस को तत्काल प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस टीम ने जांच करते हुए आरोपी राजेन्द्र सिंह रावत को नई दिल्ली से हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की।पुलिस के अनुसार आरोपी की सोशल मीडिया गतिविधियों को लेकर आमजन और विशेषकर महिलाओं में आक्रोश था। शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति की संभावना को देखते हुए आरोपी को बीएनएसएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वहीं, आरोपी की गिरफ्तारी के बाद भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता कोतवाली डालनवाला पहुंचीं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर त्वरित कार्रवाई के लिए आभार जताते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। रुचि भट्ट ने कहा कि महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाओं का अपमान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि महिला मोर्चा हमेशा मातृशक्ति के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए सजग रहेगा। सोशल मीडिया अभिव्यक्ति का माध्यम है, लेकिन इसकी आड़ में किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाने या समाज में अशांति फैलाने की कोशिश करने वालों पर कानून अपना काम करेगा

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