‘इस नियम से समाज बंट जाएगा’ नेमप्लेट विवाद को लेकर SC के फैसले पर NDA नेता ने जताई खुशी

कांवड़ यात्रा (Kanwar Yatra) मार्ग पर होटलों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं। दुकान मालिकों को नाम बताने की जरूरत नहीं है।याचिकाकर्ताओं की दलील पर कोर्ट में सुनवाई के दौरान दलील दी कि यह एक कहा कि यह एक छद्म आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ दुकान मालिकों को यह बताने की जरूरत है कि दुकान में शाकाहारी खाना बेचा जा रहा है या मांसाहारी खाना।

केसी त्यागी ने फैसले पर जताई खुशी

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एनडीए सहयोगी दल के नेता और जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, मैं कांवड़ यात्रा मार्ग पर नेमप्लेट लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, “मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं। हमें आशंका थी कि इस नियम से समाज बंट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया। मैं इसके लिए आभारी हूं।

‘यूपी पुलिस के फैसले से दुकानदारों की आर्थिक मौत हो जाएगी’

एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने कहा,”अधिकांश लोग बहुत गरीब सब्जी और चाय की दुकान के मालिक हैं और इस तरह के आर्थिक बहिष्कार के अधीन होने पर उनकी आर्थिक मृत्यु हो जाएगी। अनुपालन नहीं करने पर दुकानदारों को बुलडोजर कार्रवाई का सामना करना पड़ा है।”

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